जैसलमेर: जहां ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान धंसी थी जमीन, वहां लगाई गई BNS की धारा 163, लोगों से एरिया में न जाने की अपील, जानिए लेटेस्ट अपडेट
Rajasthan News in Hindi: जैसलमेर जिला प्रशासन ने लोगों से खुदाई क्षेत्र के 500 मीटर तक प्रवेश न करने की अपील की है। क्षेत्र के आसपास के खेतों के किसानों को भी वहां जाने से मना किया गया है।
Rajasthan News: राजस्थान का जैसलमेर भारत के रणनीतिक इलाकों में से एक है। जैसलमेर बीते शनिवार को उस समय सुर्खियों में आ गया, जब वहां के नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ में शनिवार को एक ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन धंसने से बोरवेल मशीन गड्ढे में धंस गई और जमीन से पानी निकलने लगा। अब खबर ये हैं कि रविवार रात यहां जमीन से पानी और गैस का रिसाव रविवार रात को बंद हो गया। जैसलमेर के जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत ने पानी और गैस का रिसाव बंद होने की पुष्टि करते हुए आमजन से उस एरिया में न जाने की अपील की है।
क्यों चर्चा में आया मोहनगढ़? – जैसलमेर के मोहनगढ़ में शनिवार को ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन धंसने से करीब 22 टन भारी मशीन से लदा ट्रक 850 फुट गहरे गड्ढे में धंस गया। फटी जमीन से अचानक पानी बाहर आने लगा। पानी के साथ गैस और कीचड़ भी आने लगी।
BNS की धारा 163 लागू
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चारण ने बताया कि इस क्षेत्र में जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है जिसके तहत वहां लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने लोगों से इस खुदाई क्षेत्र के 500 मीटर तक प्रवेश न करने की अपील की है। क्षेत्र के आसपास के खेतों के किसानों को भी वहां जाने से मना किया गया है। चारण ने कहा कि जब तक विशेषज्ञ किसी निष्कर्ष पर न पहुंच जाएं तब तक गड्ढे में फंसे हुए उपकरणों को बाहर निकालने की कोशिश न करें।