सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का ऐलान, मोदी कैबिनेट में UPS को मिली मंजूरी
Unified Pension Scheme: अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।
इस स्कीम के तहत अगर किसी भी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को पुरानी और नई पेंशन स्कीम की जगह पर लाया गया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम (NPS) में बने रहने या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने का फैसला करने का अधिकार होगा। मंत्री ने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव की मांग की है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अलग-अलग संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से ज्यादा बैठकें कीं। प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के काम करने के तरीके में काफी फर्क है।
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विपक्ष के बिल्कुल उलट पीएम मोदी विचार-विमर्श करने में ज्यादा भरोसा करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और विश्व बैंक समेत सभी के साथ विचार-विमर्श के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है और इसे भविष्य में लागू किया जाएगा।
कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन आज प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान कहा कि यह उन सभी लोगों पर भी लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं। हालांकि नई स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, लेकिन एनपीएस के तहत इसकी शुरुआत के समय से रिटायर होने वाले सभी लोग और 31 मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी फायदों के लिए पात्र होंगे।