Noida News: नोएडा में 1 जनवरी तक धारा 163 लागू, नए साल के जश्न को लेकर एडवायजरी भी जारी
1 जनवरी 2025 तक यह लागू रहेगी। इस दौरान कहीं भी चार से ज्यादा व्यक्तियों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।
गौतमबुद्धनगर में नए साल के जश्न और किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा-144) लागू कर दी है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले ही अलर्ट मोड में है। सोमवार को किसानों की महापंचायत के बाद जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 1 जनवरी 2025 तक यह लागू रहेगी। इस दौरान कहीं भी चार से ज्यादा व्यक्तियों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।
नए साल के जश्न को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को 3 सुपर जोन और 10 जोन और 27 सेक्टर और 119 सब सेक्टर में बांटा गया है। तीनों जोन के डीसीपी के नेतृत्व में उपलब्ध पुलिस बल की ऑडिटिंग करते हुए गौतमबुद्धनगर के नोएडा, सेन्ट्रल नोएडा, ग्रेटर नोएडा जोन में 8 डीसीपी, 5 एडीसीपी, 15 एसीपी 75 एसएचओ/ निरीक्षक, 750 उपनिरीक्षक, 117 महिला उपनिरीक्षक, 1470 हैड कास्टेबल, 473 पुलिस कर्मियों की दिन और रात्रि में डयूटी लगाई गई है।
अलर्ट मोड में पुलिस
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) को 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसके तहत प्रशासन को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के अधिकार दिए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में इसे धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत स्थानीय प्रशासन किसी आपातकालीन स्थिति या किसी बड़ी परेशानी को नियंत्रित करने के लिए इसे किसी खास क्षेत्र या पूरे जिले में लागू कर सकता है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
क्या है धारा 163?
यह भी पढ़ेंः नए साल पर पार्टी कमर्शियल हो या प्राइवेट, परोसी जा रही शराब तो देना पड़ेगा इतना शुल्क