Bihar: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को मिली जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा, कोर्ट ने DM से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला
वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन गलत तरीके से तत्कालीन नगर आयुक्त ने श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को इस्तेमाल करने के लिए दी थी।
बिहार के मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए नगर निगम द्वारा दी गई जमीन पर सोगरा वक्फ ने दावा ठोक दिया है। जिसके बाद बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने मामले में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने को कहा है।
मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जिले का पक्ष रखने वाले वकील अंजुम अख्तर ने डीएम को पत्र भेजा है। इसमें मामले में जवाब देने के लिए किसी योग्य पदाधिकारी को निर्देश देने का आग्रह किया है। मामले में बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने मुजफ्फरपुर डीएम और मुशहरी सीओ से जवाब मांगा है। 2022 में नैवेद्यम प्रसाद वितरण के लिए न्यास समिति की आग्रह पर 270 वर्ग फीट जमीन मंदिर को दी गई थी।
तत्कालीन नगर आयुक्त ने श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को इस्तेमाल के लिए दी थी जमीन
सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन गलत तरीके से 2022 के तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन ने श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को इस्तेमाल करने के लिए दी थी। इसमें वक्फ की सहमति नहीं ली गयी थी। जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने नगर निगम के खिलाफ ट्रिब्यूनल में केस कर दिया। इस मामले में 28 जनवरी 2025 को सुनवाई होगी। हालांकि, इस जमीन को मंदिर न्यास समिति ने इस्तेमाल में नहीं लिया था।
बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला दाखिल
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