Chandan Gupta Murder Case: कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 28 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड पर एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी सभी 28 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
चंदन गुप्ता हत्याकांड क्या था?
26 जनवरी 2018 की सुबह चंदन गुप्ता और उनके भाई विवेक गुप्ता ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। सरकारी वकील ने बताया कि जब यह जुलूस तहसील रोड पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गेट के पास पहुंचा तो सलीम, वसीम और नसीम समेत एक ग्रुप ने कथित तौर पर उनका रास्ता रोक लिया और यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया। वकील ने बताया कि जब चंदन ने आपत्ति जताई तो हालात काफी बिगड़ गए और आरोपियों की तरफ से पथराव शुरू हो गया।
वकील ने बताया कि मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद विवेक और उनके साथी चंदन को कासगंज पुलिस स्टेशन ले जाने में कामयाब रहे, जहां से उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंदन की हत्या की वजह से हालात काफी खराब हो गए और तीन दिनों तक क्षेत्र में दंगे हुए। पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव काफी बढ़ गया। भारी मात्रा में पुलिस बल मुस्तैद करना पड़ा।