EPF पेंशन के लिए कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई, किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, कौन कर सकता है क्लेम
EPF के सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त रकम के अलावा मंथली पेंशन भी मिलती है, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।
EPF Pension : How to Apply Online: एंप्लाईज प्रॉविडेंट फंड या कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना है। ईपीएफ के सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त रकम तो मिलती ही है, साथ ही सदस्यों और उनके बाद उनके परिजनों को मंथली पेंशन भी मिलती है। यह मंथली पेंशन कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) के तहत मिलती है। लेकिन इसके लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी पूरा किया जा सकता है। इसके लिए ईपीएफ मेंबर या सदस्य का निधन हो जाने पर उनके परिवार के सदस्यों को क्या करना होगा, इसकी जानकारी आप यहां ले सकते हैं।
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EPF सदस्यों के लिए फॉर्म 10D का ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। आवेदन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
1. EPFO की वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in पर जाएं।
मंथली पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
2. ‘Services’ के अंतर्गत ‘For Employees’ पर क्लिक करें।