आरोपी को मौत की सजा… बंगाल विधानसभा से पारित हुआ रेप विरोधी कानून
बड़ी बात यह है विधेयक के जरिए सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि बच्चों को भी जल्द न्याय दिलवाने की कोशिश है, इस बिल के अंदर कई बड़े और अहम पहलू हैं।
कोलकाता रेप मामले को लेकर एक ममता सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने बंगाल विधानसभा से एक विधेयक पारित करवा दिया है जिसमें रेप जैसे मामलों में आरोपियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। असल में इस बिल की चर्चा लंबे समय से चल रही थी, अब उसी कड़ी में मंगलवार को इसे पारित करवा दिया गया।
इस बिल का नाम अपराजिता महिला और बाल विधायक 2024 रखा गया है। बड़ी बात यह है विधेयक के जरिए सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि बच्चों को भी जल्द न्याय दिलवाने की कोशिश है, इस बिल के अंदर कई बड़े और अहम पहलू हैं। इस बिल के मुताबिक रेप और हत्या के केस में फांसी की सजा होगी, इसी तरह चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है।
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इसके अलावा अगर कोई महिला एसिड अटैक का शिकार होती है तो उसे भी रेप की तरह गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा होगी। बिल का एक अहम पहलू यह भी है कि हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई है। बड़ी बात यह है कि अगर रेप जैसे मामलों में किसी भी संस्थान या फिर मीडिया द्वारा रेप पीड़िता की पहचान को उजागर किया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।